Saturday, November 17, 2018

Tuesday, November 13, 2018

स्वास्थ्य बीमा संबंधी 5 असाधारण बातें


स्वास्थ्य बीमा संबंधी 5 असाधारण बातें



इस बात मे कोई दो राय नही की धन से स्वास्थ्य नही खरीदा जा सकता, परंतु स्वास्थ्य बीमा पर खर्च किया थोड़ा धन ही आने वाली आकस्माक परिस्तिथियो से ना सिर्फ़ आपके और आपके परिवार को बचाता है, बल्कि आयकर बचत में भी मदद करता है|
आज का शहरी मध्यम वर्गीय इंसान काम मे औसत से ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ज़्यादार समय व्यस्त रहता है, भीड़-भाड़ वाली ट्रेनो अथवा सार्वजनिक परिवहन से सफ़र करता है, ख़ानपान असंतुलित रखता है अथवा जंक फूड का सेवन ज़्यादा करता है| ऐसी आदतों के साथ, आज के समय मे खुद को एवं परिवार को बीमारियों से आवृत्त रखना बहुत आवश्यक है|


एक व्यस्त जीवन-चर्या, बीमा चयन अथवा बीमा नवीकरण(renewal) के समय आने वाली छोटी छोटी गंभीर बातों के आड़े नही आनी चाहिए| बीमा चयन के वक्त कुछ असाधारण लेकिन बेहद ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज़ करने से ख़ासे आउट-ऑफ-पॉकेट (Out of Pocket) यानी बीमा कवर के बाहर किया हुआ खर्च का सामना करना पड़ सकता है| स्तो आये जानते है सवास्थ्य बीमा संबंधित पाँच असाधारण बातें, जिनका ध्यान बीमा ख़रीदने के वक्त देना चाहिए-

 

1. आजीवन नवीनीकरण(Lifelong Renewal):

एक आजीवन नवीनीकरण प्लान ये सुनिश्चित करता है की ग्राहक उम्र भर बिना किसी चिंता या अवरोध के बीमा को नवीकृत कर सकता है| सेवानिवृत व्यक्तियों के लिए आजीवन नवीनीकरण के विकल्प वाले बीमा आकस्मिक बीमारियों से रक्षा करते हैं तथा बार-बार होने वाले खर्चों से भी बचाते हैं| स्वास्थ्य सेवाओं मे होने वाले स्फीति से खुद को सुरक्षित करने के लिए एक आजीवन बीमा लेना बेहद ज़रूरी है|
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के संशोधित दिशानिर्देशो के अनुसार सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को आजीवन नवीकृत होना ज़रूरी है, ना की सिर्फ़ 65-70 साल उम्र के दायरे तक|

 

2. शून्य दावा आधारित लोडिंग(No Claim-Based Loading):

ये ज़्यादातर माना जाता है की यदि साल मे एक बारी क्लेम लिया गया है तो अगले नवीनीकरण मे ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा| प्रीमियम की कायम आधारित लोडिंग आज से तकरीबन 3-4 साल पहले तक मौजूद थी, लेकिन बीमा प्राधिकरण ने अब इसपर रोक लगा दी है | अब स्वास्थ्य .बीमाकर्ता किसी व्यक्ति विशेष के क्लेम अनुभव के आधार पर उससे ज़्यादा कम प्रीमियम नही चार्ज कर सकते| प्रीमियम मे कोई भी बदलाव एक बड़े समूह अथवा उपसमूह के लिए होगा जिसका किसी व्यक्ति विशेष के विगत वर्ष के क्लेम अनुभव से कोई नाता नही होगा| अब आप अग्रिम वर्ष मे ज़्यादा प्रीमियम ना भरने की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान वर्ष मे स्वास्थ्य संबंधित क्लेम ले सकते हैं|

 

3. रूम चार्ज पर प्रतिबंध(Room Charges Restrictions):

अस्पताल का शुल्क, कमरे के किराए के हिसाब से बनता है जो अलग-अलग कमरों (सामान्य, सहभाजीत, प्राइवेट, डीलक्स, सूपर डीलक्स आदि.) के लिए अलग-अलग हो सकता है| बीमाकर्ता सिर्फ़ अस्पताल का अतिरिक्त बिल ही नही चार्ज करते अपितु रूम से संबंधित बाकी की स्वास्थ्य सेवायें एवं कोँसुमाबल्स भी उसी अनुपात मे चार्ज करते हैं|
उदाहरण के तौर पे, एक पॉलिसी जिसकी सुनिश्चित राशि 4 लाख है, 1 प्रतिशत रूम-रेंट कॅपिंग के साथ, अस्पताल अगर आपसे दिन का 8000 रूम रेंट चार्ज करता है, तो बीमा पॉलिसी आपको सिर्फ़ 4000 दैनिक के हिसाब से ही कवर उपलब्ध कराती है| आप ना सिर्फ़ अतिरिक्त 4000 अपनी जेब से भरते हैं, अपितु उस रूम से संलग्न बाकी की सेवायें भी उसी अनुपात मे आपसे चार्ज की जाती हैं| रूम रेंट की अप्पर कॅपिंग आपके हॉस्पिटल बिल को बहुत प्रभावित करती है|

 

4. उपभोग्य / कॉनस्यूमाबल्स (Consumables) बीमा कवर का हिस्सा नही होते:

कॉनस्यूमाबल्स के खर्चे हमेशा कवरेज केअतिरिक्त होते हैं, जैसे की टॉयलेटरीज़, सौंदर्य प्रसाधन, तथा निजी सुविधा मे उपयोग लाई वस्तुए|इनका खर्च कुल बिल के 5 पर्सेंट से ज़्यादा नही होता और खुद की जेब से भरना होता है|

 

5. पॉलिसी को पोर्ट करवाया जा सकता है:

एक बीमाकृत अपनी पॉलिसी को एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता तथा एक ही बीमाकर्ता के एक प्लान से दूसरे प्लान (पारिवारिक कवर भी) के पोर्ट (परिवर्तित) करवा सकता है, बशर्ते पुरानी पॉलिसी बिना किसी विराम के कायम करी गयी हो|

 

यदि भारतीय स्वास्थ्य बीमा उद्योग की बात करें तो इसमे विस्तार, फलने-फूलने तथा मेच्यूर होने की बहुत संभावनायें हैं| स्वास्थ्य प्रदाता एवं कन्ज़्यूमर के बीच के ईको-सिस्टम मे भारतीय स्वास्थ्य बीमा का बुलंद होना निश्चित है| बतौर बीमा एजेंट ये आपकी ज़िम्मेदारी है की पॉलिसी के अनिवार्य सार-तत्व को बीमाकर्ताओं के समक्ष – नवीन पॉलिसी लेते समय अथवा नवीनीकरण कराते समय सही तरीके से बतलाया जाए| स्वास्थ्य बीमा मे किया गया छोटा निवेश ना सिर्फ़ आपको मन की शांति देता है बल्कि कठिन समय मे बड़े फ़ायदे भी देता है| हमे ऐसा बीमा खरीदना चाहिए जो हमे सर्वाधिक कवरेज और सबसे अधिक लाभ दे|
सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए|

5 lesser known things about buying health insurance


5 lesser known things about buying health insurance




Money sure cannot buy health, but minuscule amounts of it invested as premium, not only keeps one covered for future risks arising out of unwanted deviations from a healthy and disease free trajectory but also helps save tax.
An average urban working class person in India today clocks extra hours at work, spend less time on rejuvenating, travels in overcrowded trains, metros and other means of public transport, has irregular eating habits with more Junk in the diet. With such habits, the need to keep ourselves and immediate relatives covered for all sorts of health issues have considerably risen. A busy and hectic lifestyle must not come in the way of paying attention to detail(s) while choosing a Health Insurance policy or planning a renewal.
A few uncommon but important aspects of Health Insurance coverage must not be missed while purchasing Health Insurance. Not paying attention to them may lead to a considerable out-of-pocket expenditure.
Below listed are five lesser-known things to keep in mind while buying a Health Insurance:


 

1. Lifelong Renewals

A lifetime renewability plan ensures you can renew your policy all your life without any restrictions or age bar. For retired individuals, a lifetime renewability options take the pressure off finances in case they are confronted with serious illness. Age also makes one more susceptible to diseases and falls. Considering the health care inflation, it is best to opt for lifetime renewability.
As per the revised guidelines of the IRDAI, all health insurance policies are to feature lifetime renewability, instead of the 65-70 year cap they had until sometime back.

 

2. No Claim-Based Loading

It is generally believed that if you have made a claim in a policy year, then at the time of renewal of the policy, you will have to pay an additional amount on account of premium loading. Such claims-based loading of the premium on renewals used to exist till about 3-4 years ago but have since been eliminated from the market by the regulator. Today health insurance policies cannot charge any individual customers a differential premium based on their claims experience. Any change in premium has to be for a larger set/sub-set of renewing customers completely unhinged on whether they made a claim or not. So, now you can be sure of not paying any additional cost incorporated within your premium at the time of policy renewal.

 

3. Room Charges Restrictions

Hospitals charges are different depending on the room type (General, Shared, Private, Deluxe, Super Deluxe etc.) chosen during the inpatient. Insurance service providers therefore not only deduct the additional room charges over and above the eligibility but also proportionately deduct all other hospital charges that are linked to the room that has been chosen.
For example- A policy of sum assured Rs 4 lakhs, where with 1% room rent capping the hospital charges you Rs 8,000 for the room when your limit was of Rs. 4,000 per day, the insurance company will pay you at only Rs 4,000 per day on your medical bill. Worse, the rest of the medical charges are also apportioned in the same ratio as hospitals typically charge based on room categories.
Room Rent limit can, therefore, may significantly inflate the hospital bill. It better to buy a policy without a capping on room rent

 

4. Consumables are not included

A few expenses that are often excluded from coverage are called consumable expenses, as these are accounted for by toiletries, cosmetics, and personal comfort items. Items such as- Leggings, Crepe Bandage, Face Masks, Oil charges, Cotton etc. usually do not form more than 5 percent of the total and have to be paid off from the pocket.

 

5. You can port your policy

A policyholder may choose to switch from one insurer to another insurer or from one plan to another plan (family cover included) of the same insurer, provided the previous policy has been maintained without any break. All his credit gains, pre-existing conditions, and time-bound exclusions will be applicable in the policy he chooses next.

 

When it comes to Health Insurance, India has a lot of scope for the Industry to mature and thrive in a grooming ecosystem of opportunities and benefits for both healthcare providers and consumers. An Insurance agent carries the responsibility of explaining the above policy essentials clearly to the member(s) purchasing Insurance or members planning renewals.
When small investments give out large benefits and most importantly peace of mind, one must purchase an Insurance that has maximum coverage and associated benefits.
Stay Insured, Stay happy.

Thursday, November 1, 2018

LIFE INSURANCE INVESTMENT


LIFE INSURANCE INVESTMENT: UNDERSTAND TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL INSURANCE PLANS

As a smart investor one needs to understand the pros and cons of traditional insurance plans before one decides to invest in one. Traditional policies mostly invest in bonds and are low-risk investment products. Customers get a guarantee, which might be partial or complete, on the cash flows they will receive over the policy term. Traditional insurance policies are of two types — participating and non-participating.

Participating policies are partially guaranteed policies that have some uncertainties. They offer guaranteed maturity proceeds along with declared bonuses. Endowment and money-back plans are examples of traditional life insurance policies.

In a non-participating plan, the benefits are clearly guaranteed at the outset. For bonus, one should opt for a participating policy. Those who prioritize certainty should opt for a non-participating policy. In a participating policy, policyholders are given a share of profits of the insurer. Profits are shared in the form of bonuses or dividends. Bonuses and dividends are paid out annually. The bonus given is not guaranteed.

In a non-participating policy, profits are not shared and no dividends are paid to the policyholders. There are no payments on non-participating policies because the profits are not shared. Also, the premiums are a little lower than the participating policies.

These traditional insurance products are suited to those who have a very low-risk appetite. The return from a traditional insurance product ranges between 3-5 per cent. For people who are afraid of their investments being a subject of market gyrations, investing in traditional products is more suited. Also, traditional insurance doesn’t offer much liquidity. Hence, it is suitable for people with a tendency to spend a lot of money. The return from the traditional insurance policy is low. However, at the time of maturity, a policyholder gets fund value which is tax-free, plus bonuses.

With Regards,
AMIT AJINATH SHINGTE
Financial Planner
7507714977

Monday, October 22, 2018

RBI as Banker to Government

भारतीय रिज़र्व बैंक की सरकार के बैंकर के रूप में भूमिका

1. सरकारी बैंकिंग लेनदेनों के संचालन के संबंध में भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की भूमि‍का क्या होती है?

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों तथा सरकार के लोक ऋण का प्रबंध करने सहित वि‍नि‍मय, विप्रेषण और अन्य बैंकिंग परिचालनों का उत्तरदायि‍त्व भारतीय रि‍ज़र्व बैंक का है। साथही, उक्त अधि‍नि‍यम की धारा 21 के अनुसार भारतीय रि‍ज़र्व बैंक को भारत सरकार का कारोबार करने का अधि‍कार है।

उक्त अधि‍नि‍यम की धारा 21ए के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रि‍ज़र्व बैंक राज्य सरकार के लेनदेन करता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने अब तक यह करार सि‍क्कि‍म सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ कि‍या है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार तथा उत्तरदायित्व दोनों के लिए विधिक प्रावधान हैं।

2. ‘सरकार का बैंकर’ के रूप में भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अपना सांवि‍धि‍क उत्तरदायि‍त्व कैसे नि‍भाता है?

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक सरकारों का सामान्य बैंकिंग व्यवसाय अपने स्वयं के कार्यालयों और अपने एजेंट के रूप में नियुक्त वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी दोनों, के माध्यम से करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 में यह निर्धारित है कि वह विभिन्न प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत “इस संबंध में जनता के हित में, बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग का विकास और ऐसे अन्य कारक जो इसकी राय में इससे संबंधित हैं” उल्लिखित है, के लिए भारत में सभी स्थानों पर अथवा किसी स्थान पर एजेंट के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नियुक्त कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रधान खाते रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारतवर्ष में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ-साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक का सरकारी बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क सरकारी लेनदेन का कार्य करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र के सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र के चुने हुए बैंक भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की नामित शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय कर सकती हैं।

3. सरकारी खातों में भुगतान कैसे कि‍या जाता है?

सरकारी खाते में जमा करने संबंधी सभी राशि‍याँ जैसे कर और अन्य विप्रेषण की राशियाँ, संबंधि‍त सरकार/वि‍भाग के निर्धारित चालान भरकर जमा की जाती हैं। करदाताओं को संबंधित सरकारी पोर्टल में लाग इन करके इलेक्ट्रानिक रूप में सरकारी देय राशियों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तथापि यदि वे देय राशियों का नकद, चेक, मांग ड्राफ्ट से भुगतान करने के इच्छुक हैं, तो इस संबंध में निर्धारित चालान के साथ इन्हें प्राधिकृत एजेंसी बैंक की शाखाओं में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4. सरकारी खाते में किए गए भुगतान के लि‍ए चालान की रसीद कब उपलब्ध कराए जाते हैं?

सामान्यत: नकद राशि‍ प्रस्तुत करने संबंधी चालान की रसीद काउंटर पर वि‍प्रेषणकर्ता को तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है। चेक/डीडी से भुगतान कि‍ए जाने पर स्थानीय समाशोधन गृह के समाशोधन चक्र के आधार पर लिखतों की वसूली (रि‍यलाइलेशन) होने पर ही रसीदी चालान जारी कि‍ए जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में जमाकर्ता को पेपर टोकन जारी कि‍या जाता है, जि‍समें रसीदी चालान सुपुर्दगी की तारीख दर्शाई जाती है। रसीदी चालान, पेपर टोकन में दर्शाई गई तारीख से 15 दि‍नों के भीतर पेपर टोकन को जमा (सरेंडर) कर प्राप्त कर लेना चाहि‍ए।

5. अगर पेपर टोकन खो (मिसप्लेस्ड) गया तो क्या होगा?

मूल पेपर टोकन खो जाने के मामले में, वि‍शेष अनुरोध पर और नि‍र्धारि‍त शुल्क अदा करने पर रसीदी चालान जारी कि‍या जाता है।

6. अगर रसीदी चालान खो गया, तो क्या कि‍या जाए?

कि‍सी भी परिस्थि‍ति‍ में चालान की दूसरी प्रति(डुप्लि‍केट) जारी नहीं की जाएगी। इसके बजाए, अपेक्षित विवरणों के साथ वि‍शेष अनुरोध करने और नि‍र्धारि‍त शुल्क का भुगतान करने पर ‘सर्टि‍फि‍केट ऑफ क्रेडि‍ट’ जारी कि‍या जाता है।

7. क्या एजेंसी बैंकों को केंद्र/राज्य सरकारों का बैंकिंग कार्य करने के लि‍ए मुआवजा दि‍या जाता है?

राज्य/केन्द्र सरकार के लेनदेन करने वाली मान्यता प्राप्त बैकों को भारतीय रि‍ज़र्व बैंक द्वारा पारि‍श्रमि‍क अदा कि‍या जाता है। ऐसे पारि‍श्रामि‍क को एजेंसी कमी‍शन कहा जाता है। वर्तमान में (1 जुलाई 2012) से लागू एजेंसी कमीशन की दरें नि‍म्नानुसार हैं :-

क्रम सं.लेनदेन का प्रकारइकाईसंशोधित दरक(i)प्राप्तियां – भौतिक मोडप्रति लेनदेन₹ 50/- (ii)प्राप्तियां-ई-मोड *प्रति लेनदेन₹ 12/-ख(i)भुगतान - पेंशनप्रति लेनदेन₹ 65/- (ii)भुगतान - पेंशन के अलावाप्रति ₹ 100 टर्नओवर5.5 पैसे* इस संदर्भ में, यह नोट करें कि उपरोक्त टेबल में 'प्राप्तियां -ई-मोड' जोकि क्रम संख्या क(ii) के सामने दर्शाई गई हैं, वे ऐसे लेनदेन हैं जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषक के बैंक खाते से निधियों के प्रेषण के रूप में है और ऐसे सभी लेनदेनों में नकद राशि/लिखतों की भौतिक प्राप्ति शामिल नहीं है।

8. वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में भारतीय रिज़र्व बैंक की क्या भूमिका है?

करदाता जीएसटी पोर्टल एक्सेस करते हैं और ई-चालान जेनरेट करते हैं। यह जीएसटी पोर्टल कामन पोर्टल आईडेंटीफिकेशन नंबर (सीपीआईएन) नामक एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। करदाता इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर सकता है अथवा काउंटर पर भुगतान (ओटीसी) के मामले में चालान प्रिंट कर सकता है। भुगतान प्राप्त होने पर संबंधित बैंक द्वारा एक चालान पहचान संख्या(सीआईएन) जेनरेट की जाती है, जिसे करदाता और जीएसटी पोर्टल के साथ साझा किया जाता है। लेनदेन (चालान) के ब्यौरे के साथ-साथ एजेंसी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैक के मध्य निधियों का निपटान किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करों का भुगतान सीधे भी स्वीकार करता है।

9. सरकार की गैर कर प्राप्तियाँ डिजीटल रूप में कैसे की जाती हैं?

भारत सरकार का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) फरवरी 2016 में प्रारंभ हुआ, जो जनता द्वारा सरकार को देय गैर-कर संबंधी बकाया राशि का आनलाइन भुगतान करने के लिए उसे वन-स्टाप विंडो उपलब्ध कराता है। सरकार की गैर-कर राजस्व में वैयक्तिक विभागों/मंत्रालयों द्वारा संकलित की जाने वाली विभिन्न प्राप्तियाँ और लाभांश, ब्याज प्राप्तियाँ, स्पेक्ट्रम प्रभार, सूचना का अधिकार आवेदनपत्र शुल्क, विद्यार्थियों द्वारा फार्म और पत्रिकाओं का क्रय आदि शामिल हैं। एनटीआरपी जनता को बैंकों में ड्राफ्ट बनवाने और इसके बाद ऐसी सेवाओं के उपभोग के लिए सरकारी कार्यालयों में इसे जमा करने की परेशानी से बचाता है। एनटीआरपी आनलाइन भुगतान की तकनीकी जैसे इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करके पारदर्शीं वातावरण में तुरंत भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

Sovereign Gold Bond Scheme

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना

(8 अक्तूबर, 2018 के अनुसार अद्यतित)

1. राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड (सोवरिन गोल्‍ड बॉण्‍ड - एसजीबी) क्‍या है? इसे कौन जारी करता है?

ये बॉण्‍ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका अंकित मूल्‍य स्‍वर्ण ग्राम में होता है। स्‍वर्ण अपने पास रखने का यह एक वैकल्पिक माध्‍यम है। निवेशकों को निर्गम मूल्‍य नकद रूप में अदा करना होता है। बॉण्‍ड की मीयाद समाप्‍त हो जाने पर नकद राशि प्राप्‍त होगी। यह बॉण्‍ड भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक जारी करता है।

2. मैं भौतिक स्‍वर्ण के बजाय राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड क्‍यों खरीदूं? इसके क्‍या फायदे हैं?

इसे खरीदने पर निवेशक ने स्‍वर्ण की जितनी मात्रा के लिए पैसे दिए हैं उतनी मात्रा संरक्षित हो जाती है और बॉण्‍ड की मीयाद पूरी हो जाने पर या उससे पहले बॉण्‍ड जमा कर देने पर उसे उस समय बाज़ार में चल रही कीमत मिलती है। अत: स्‍वर्ण को भौतिक रूप में अपने पास रखने के बजाय राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के रूप में रखना बेहतर विकल्‍प है। इस प्रकार जोखिम से बचने के साथ-साथ इसे सुरक्षित रखने की लागत नहीं है। निवेशकों को इस बात का आश्‍वासन मिलता है कि बॉण्‍ड की अवधि समाप्ति पर उन्‍हें स्‍वर्ण का बाज़ार भाव मिलेगा और साथ ही आवधिक ब्‍याज भी। स्‍वर्ण के आभूषणों पर कारीगरी शुल्‍क देना पड़ता है और उसकी शुद्धता भी देखनी पड़ती है। राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बॉण्‍ड रिज़र्व की बहियों अथवा डीमैट रूप में दर्ज रहते हैं, अत: इनके गुम होने की गुंजाइश नहीं रहती।

3. क्‍या इन बॉण्‍डों में निवेश करने में कोई जोखिम है?

यदि स्‍वर्ण का बाज़ार भाव कम हो जाता है तो पूंजीगत हानि होने का जोखिम हो सकता है। लेकिन स्‍वर्ण की जितनी मात्रा के लिए निवेशक ने पैसे दिए हैं उस मात्रा में कोई कमी नहीं आती।

4. इस बॉण्‍ड में कौन निवेश कर सकता है?

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है। इसमें व्‍यक्ति, हिंदू अविभक्‍त परिवार, ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालय, धर्मादाय संस्‍थाएं आदि भी शामिल हैं।

5. क्‍या ये संयुक्त नाम से खरीदे जा सकते हैं?

हां, खरीदे जा सकते हैं।

6. क्‍या नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है?

हां, किंतु उसकी ओर से उसके अभिभावक को आवेदन पत्र प्रस्‍तुत करना होगा।

7. निवेशकों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्‍त हो सकते हैं?

आवेदन पत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघरों/ एजेंटों द्वारा उपलब्‍ध कराए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट से भी यह फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की सुविधा भी दे सकते हैं।

8. इसके लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड क्‍या हैं?

निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन सं” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए।

9. क्या राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड के लिए अभिदान करने हेतु एक निवेशक एक से अधिक निवेशक आईडी का प्रयोग कर सकते हैं?

नहीं, एक निवेशक अपने निर्धारित पहचान दस्तावेज़ों से जुड़ा हुए एकमात्र आईडी रख सकता है। इस निवेशक आईडी का प्रयोग इस योजना के अंतर्गत आगे किए जाने वाले सभी निवेशों के लिए किया जाना है। डीमैटीरियलाइज़ रूप में प्रतिभूतियां धारण करने के लिए आवेदन पत्र में स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

10. निवेश की न्‍यूनतम और अधिकतम सीमा क्‍या है?

बॉण्‍ड एक ग्राम स्‍वर्ण के मूल्‍यवर्ग में तथा उसके गुणजों में होता है। निवेश की न्‍यूनतम सीमा एक ग्राम तथा अधिकतम सीमा प्रति वर्ष (अप्रैल – मार्च) में प्रत्यके व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त परिवार के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम है। यदि संयुक्‍त खरीद है तो यह सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी। वार्षिक उच्चतम सीमा में सरकार द्वारा पहले विभिन्न श्रृंखलाओं में जारी बॉण्‍ड और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले बॉण्‍ड शामिल होंगे। निवेश की सीमा में बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जमानत के रूप में धारित बॉण्ड को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. क्‍या परिवार के प्रत्‍येक सदस्‍य अपने नाम 4 किलोग्राम खरीद सकते हैं?

हां, परिवार के प्रत्‍येक सदस्‍य के नाम बॉण्‍ड खरीदे जा सकते हैं बशर्ते वे प्रश्‍न क्रमांक 4 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

12. क्‍या एक निवेशक व्यक्ति/ ट्रस्ट प्रत्‍येक वर्ष 4 किलोग्राम/ 20 किलोग्राम मूल्‍य के राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड खरीद सकते हैं?

हां। कोई भी व्‍यक्ति 4 किलोग्राम मूल्‍य के स्‍वर्ण बॉण्‍ड प्रत्‍येक वर्ष खरीद सकता है। यह सीमा वित्‍तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए है।

13. क्या संयुक्त धारक के लिए 4 किलोग्राम अधिकतम सीमा लागू है?

यदि संयुक्‍त खरीद है तो विशिष्ट आवेदन पर यह सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी।

14. ब्‍याज दर क्‍या है और ब्‍याज की राशि किस प्रकार अदा की जाएगी?

बॉण्‍ड में निवेश की प्रारंभिक राशि पर 2.50 प्रतिशत (नियत दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज देय होगा। ब्‍याज की राशि हर छ: महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अंतिम ब्‍याज राशि मीयाद पूरी हो जाने पर मूलराशि के साथ अदा की जाएगी।

15. राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड बेचने के लिए किन एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है?

ये बॉण्‍ड राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यालय अथवा शाखाओं ,अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों/ अनुसूचित विदेशी बैंकों /चुनिंदा डाकघरों से सीधे/ एसएचसीआईएल / प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या उनके एजेंटों के माध्‍यम से बेचे जाएंगे।

16. यदि मैं आवेदन करूं तो क्‍या मुझे निश्चित रूप से बॉण्‍ड आबंटित हो जाएंगे?

यदि ग्राहक पात्रता मानदंड पूरा करता है, पहचान के लिए वैध दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करता है और आवेदन राशि समय पर जमा करता है तो उसे बॉण्‍ड आबंटित किए जाएंगे।

17. ग्राहकों को धारिता प्रमाणपत्र कब जारी किए जाएंगे?

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड जारी किए जाने की तारीख को ग्राहक को धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। धारिता प्रमाणपत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघर/ चुनिंदा स्टॉक एक्सचेंज / एजेंट से प्राप्‍त किया जा सकता है अथवा यदि आवेदन पत्र में ई-मेल पता दिया गया है तो धारिता प्रमाणपत्र सीधे रिज़र्व बैंक से भी ई-मेल से प्राप्‍त किया जा सकता है।

18. क्‍या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती/ सकता हूं?

हां। ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाले और भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉण्ड जारी करने का मूल्य नोमिनल मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा।

19. बॉण्‍ड का मूल्‍य क्‍या होगा?

बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में होगा और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के अभिदान अवधि से पहले के हफ्ते के अंतिम तीन कार्य दिनों के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा।

20. क्‍या रिज़र्व बैंक स्‍वर्ण के लिए लागू दर की घोषणा प्रतिदिन करेगा?

निर्गमों की तारीख से दो दिन पहले संबंधित श्रृंखला की स्‍वर्ण दर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्‍ध करायी जाएगी।

21. मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे क्‍या मिलेगा?

बॉण्‍ड की मीयाद पूरी हो जाने पर जितने ग्राम के स्‍वर्ण लिए भारतीय रुपये में आपने निवेश किया था उतनी मात्रा के लिए प्रचलित बाजार भाव पर आपको चुकौती राशि प्राप्‍त होगी। बॉण्ड मूल्य भारतीय रुपये में होगा और वह चुकौती से पहले के तीन कार्य दिवसों के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के साधारण औसत बंद मूल्‍य पर आधारित होगा।

22. मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे राशि किस तरह प्राप्‍त होगी?

ब्‍याज और बॉण्‍ड की चुकौती राशि, दोनों ही ग्राहक के उस बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्‍ड खरीदते समय दी थी।

23. मीयाद पूरी हो जाने पर चुकौती की प्रक्रिया क्‍या होगी ?

• बॉण्‍ड की मीयाद समाप्‍त होने से एक महीना पहले निवेशक को बॉण्‍ड की मीयाद पूरी होने की सूचना दे दी जाएगी।

• मीयाद पूरी होने की तारीख पर बॉण्‍ड की परिपक्‍वता राशि रिकार्ड में दर्ज बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

• यदि बैंक खाते, ई-मेल पते आदि में कोई परिवर्तन है तो निवेशक को चाहिए कि वह उसकी सूचना बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर को तुरंत दे।

24. क्‍या मैं इस बॉण्‍ड को किसी भी समय भुना सकता हूं? क्‍या समय से पहले इसके परिशोधन (रिडेंप्‍शन) की अनुमति है?

यद्यपि बॉण्‍ड की अवधि 8 वर्ष है, पाँच वर्ष के पश्‍चात कूपन भुगतान की तारीख से इस बॉण्‍ड का समय पूर्व नकदीकरण/ परिशोधन किया जा सकता है। इसे एक्‍सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। यदि इसे डीमैट स्‍वरूप में रखा गया है तो इसे किसी अन्‍य पात्र निवेशक को भी हस्‍तांतरित किया जा सकता है।

25. यदि मुझे इस बॉण्‍ड में मेरा निवेश बंद करना हो तो क्‍या करना चाहिए?

यदि मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से तीस दिन पहले संपर्क करे। मीयाद समाप्‍त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक/ डाक घर से संपर्क किया हो। बॉण्‍ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्‍ड खरीदते समय दी थी।

26. क्‍या मैं किसी अवसर पर रिश्‍तेदार या मित्र को यह बॉण्‍ड उपहार स्‍वरूप दे सकती/ सकता हूं?

यह बॉण्‍ड रिश्‍तेदार/ मित्र/ किसी भी व्‍यक्ति को उपहार स्‍वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्‍न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्‍ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्‍त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्‍यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्‍ध रहता है।

27. क्‍या मैं इन प्रतिभूतियों का उपयोग ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में कर सकता हूं?

हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है। ऋण और मूल्‍य का अनुपात वही होगा जो सामान्‍य स्‍वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है। राष्ट्रिक बॉण्‍ड पर ऋण देना बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा,और अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता ।

28. क्‍या ब्‍याज तथा पूंजीगत लाभ पर कर देय होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार इस बॉण्‍ड के ब्‍याज पर आयकर लागू होगा। एक व्यक्ति द्वारा एसजीबी का रिडेम्प्शन करते समय उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा बॉण्‍ड का अंतरण करते समय उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के संदर्भ में इंडक्सेशन लाभ दिया जाएगा।

29. क्‍या इस बॉण्‍ड के मामले में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) होगी?

इस बॉण्‍ड पर टीडीएस लागू नहीं है। तथापि बॉण्‍ड धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर संबंधी कानून का पालन करे।

30. बॉण्‍ड के जारी होने के बाद निवेशकों को अन्‍य ग्राहक सेवा सेवाएं कौन मुहैया कराएगा?

जारीकर्ता बैंक/ एचएससीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्‍यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्‍य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा।

31. राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड में निवेश करने के लिए भुगतान के कौन-कौन से विकल्‍प हैं?

भुगतान नकदी (₹ 20,000 तक)/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण से कर सकते हैं।

32. क्‍या इन निवेशकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्‍ध है?

हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्‍ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्‍ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-

i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा

ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।

33. क्‍या मुझे बॉण्‍ड डिमैट फार्म में मिल सकता है?

हां, बॉण्‍डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।

डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्‍डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्‍ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

34. क्‍या मैं इन बॉण्‍डों का ट्रेड कर सकता हूं?

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से बॉण्‍डों का ट्रेड (यह नोट करें कि निक्षेपागार के पास डीमैट रूप में उपलब्ध बॉण्ड ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किया जाएगा) किया जा सकता है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन बॉण्‍डों को बेचा या हस्‍तांतरित किया जा सकता है। बॉन्डों के आंशिक अंतरण भी संभव है।

35. एक निवेशक के मृत्यु की दशा में क्या प्रक्रिया है?

बॉन्ड के नामिती/नामितियों को अपने दावे के साथ संबन्धित प्राप्त करने वाले कार्यालय से संपर्क करना होगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ विनियमन 2007 के अध्याय 3 के साथ सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नामित/नामितियों के दावों को देखा जाएगा। नामांकन न होने की दशा में, निष्पादक या मृतक होल्डरकर्ता के प्रबन्धकों या आगामी प्रमाणपत्र होल्डरकर्ता के दावे (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत जारी) को प्राप्त करने वाले कार्यालय/ निक्षेपागार को प्रस्तुत करना होगा। यह भी नोट किया जाए कि उपर्युक्त प्रावधान मृतक अवयस्क निवेशक पर भी लागू है। इन मामलों में, बॉन्ड का हकदार सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 में बताये गए मानदंड को पूरा कर रहे व्यक्ति के पास होगा और आवश्यक नहीं है कि यह नैसर्गिक अभिभावक को मिले।

36. पुट ऑप्‍शन का उपयोग करते समय क्‍या इन बॉण्‍डों की आंशिक चुकौती हो सकती है?

हां, धारिता के कुछ अंश को एक ग्राम के गुणजों में भुनाया जा सकता है।

37. राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड के संदर्भ में मेरे प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक तक पहुंचाने के लिए मुझे कैसे संपर्क करना है?

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्‍ड के संदर्भ में आम जनता के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अलग ई मेल आईडी सृजित की है। निवेशक अपने प्रश्न इस ई मेल आईडी पर भेज सकते हैं।
Email ID : sgb@rbi.org.in

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